साक्षो के आधार पर शिक्षकों से रंगदारी मांगने के चार आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर। शिक्षकों से रंगदारी मांगने के आरोपी चार पत्रकारों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुदईयोंवाला स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरवर सिंह ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जनवरी 2018 को दोपहर एक बजे चार व्यक्ति उनके विद्यालय में आए। वे स्वयं को देहरादून निदेशालय से आने की बात कह रहे थे। इन चारों ने विद्यालय के अभिलेख जबरदस्ती खुलवाए तथा विभिन्न कमियां निकालनी आरम्भ कर दीं। फिर सभी ने एक साथ एक प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। एक प्रश्न पूरा होने से पहले दूसरा प्रश्न आरम्भ कर दिया। जल्दबाजी में कुछ उत्तर गलत भी हुए। उस गलती के प्रसारण की धमकी देते हुए चारों ने एक लाख रूपये की मांग की। 24 जनवरी को भी काशीपुर आकर 11 बजे मिलने का दबाब बनाया गया। प्रधानाध्यापक गिरवर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों अजीम खान, अजहर मालिक, राजेश शर्मा व योगेश शैली के खिलाफ धारा-384, 332, 419, 420 व 452 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने पैरवी की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट,जसपुर ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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संपादक : एफ यू खान

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