काशीपुर। जन्म प्रमाणपत्र के बिना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। इसके लिए विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। चार से 25 मार्च तक इच्छुक व्यत्ति अपने बच्चे का विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। अभी तक आरटीई में स्व घोषणा पत्र के आधार पर अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश होते आ रहे हैं। इसमें जन्म तिथि आसानी से बढ़ाकर बच्चे का प्रवेश हो सकता था। इस बार यह दस्तावेज काम नहीं आ सकेगा। इस सत्र में प्रवेश के लिए अभिभावकों को बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र देना होगा। इससे बच्चे की जन्म तिथि सत्यापित की जा सके। इसके लिए विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 में वेबसाइट पर बच्चे का पंजीकरण कराया जा सकता है। वही 7 से 20 अप्रैल तक स्कूलों में होंगे प्रवेश 25 मार्च तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26 मार्च को बीईओ कार्यालय पर आवेदन पत्र एवं संबंधित अभिलेखो को जमा और 3 अप्रैल तक छात्रों के प्रपत्रों की जांच, लॉटरी व पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि की अंतिम तिथि है। पांच अप्रैल को लॉटरी, सात अप्रैल को लॉटरी का परिणाम जारी होगा। सात से 20 अप्रैल तक निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया एवं निजी स्कूलों की ओर से प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करनी है। आरटीई में 4 मार्च से पंजीकरण शुरू हो रहे हैं। प्रवेश के लिए आय, जाति व जन्मतिथि, निवास स्थान का प्रमाणपत्र देना होगा। इस बार से स्व घोषणा पत्र मान्य नहीं होगा। जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

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